बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स तैनात होंगी:सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश, कहा-हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे |
पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव में हिंसा रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया था। राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास है। हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार को सेंट्रल फोर्स को लेकर ऐतराज क्यों है।
CM ममता का शांतिपूर्वक नॉमिनेशन का दावा, गर्वनर बोले- हिंसा तो हुई है
पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने 16 जून को कहा था कि पंचायत चुनाव नॉमिनेशन शांतिपूर्वक हुआ। मगर दो दिन पहले हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके लौटे गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा- मैं CM के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी धारणा अलग हो सकती है। वह जनता द्वारा चुनी गई नेता हैं। मगर यह सच है कि कुछ इलाकों में हिंसा और झड़प हुई है। मैं वहां गया था, मैनें लोगों से बात की।
उधर गर्वनर के OSD संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में समस्याओं को लेकर कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें रोजाना 100 से ज्यादा कम्प्लेंट आती हैं।
